जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जुबेर आलम को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. वहीं यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी यह दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. इसके अलावा डीएनए जांच से भी साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़ित पक्ष और अभियुक्त एक मकान में अलग-अलग कमरे में किराए से रहते थे. अभियुक्त की पत्नी अपने पांच बच्चों के साथ गांव में रहती है. सात जुलाई 2022 को पीड़िता रात के समय बाथरुम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली थी. इतने में अभियुक्त मौका देखकर पीड़िता का मुंह बंद कर अपने कमरे में ले गया. यहां अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया.