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Pocso Court Jaipur : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा, लगाया जुर्माना

पॉक्सो मामलों की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.80 लाख रुपए जुर्माना लगाया है.

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा
Rape accused sentenced to 20 years

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 20, 2023, 10:46 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 14 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 19 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली और नोएडा ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है. वहीं, यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी वह दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में ही माना जाता, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक कष्ट दिया, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाई है. ऐसे में अभियुक्त के कृत्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता ने 22 मई 2022 को मुहाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 21 मई की शाम 6 बजे से बेटी लापता है. दादी का फोन चेक किया गया तो उसमें दो मोबाइल नम्बर संदिग्ध मिले. एक पर फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. वहीं दूसरा फोन बंद आ रहा है.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया हर्जाना

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 27 दिसंबर को गाजियाबाद से नाबालिग को दस्तयाब कर अभियुक्त राहुल हुसैन को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त ने पीड़िता को दिल्ली और नोएडा ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था. इस पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश किया. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है.

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