जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने कार की चाबी गुम होने के बाद उसका लॉक नहीं बदलाने की बात कहकर चोरी हुई कार का क्लेम अदा नहीं करने को गलत माना है. इसके साथ ही आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने कहा कि हर्जाना राशि के साथ ही बीमा क्लेम की चार लाख 90 हजार रुपए की राशि भी परिवाद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा की जाए. आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश हनुमान सहाय शर्मा के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि उसने सीताराम शर्मा से मारुति कार खरीदी थी और वाहन अपने नाम करवा कर विपक्षी बीमा कंपनी से उसका बीमा कराया था. यह बीमा 14 अप्रैल 2015 से 13 अप्रैल 2016 तक वैध था. परिवादी ने 13 अगस्त, 2015 को इस वाहन की सर्विस स्टेशन पर सर्विस कराई थी. इस सर्विस स्टेशन पर कार की चाबी गुम हो गई. इस पर परिवादी घर से दूसरी चाबी मंगाकर वाहन अपने घर ले गया. परिवाद में कहा गया कि इसके कुछ दिनों बाद 24 अगस्त को शादी-समारोह स्थल के बाहर से यह कार चोरी हो गई, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बीमा कंपनी को भी सूचना दी गई.