जयपुर. जिले की एडीजे कोर्ट-3 ने जयपुर की पूर्व राजपरिवार की राजमाता गायत्री देवी की वसीयत के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (प्रोबेट) जारी करने से जुड़े मामले में वादी पोते देवराज और पोती लालित्या देवी का दावा खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने फाइल को दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिए हैं. देवराज और लालित्या की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों के कोर्ट में नहीं पहुंचने पर अदालत ने इस दावे को खारिज किया है.
मामले की सुनवाई 5 जुलाई को रखने की मांग : दावे में देवराज और लालित्या देवी ने अपनी दादी गायत्री देवी की वसीयत को सही मानते हुए इसके अनुसार ही उन्हें उनकी चल और अचल संपत्तियों में हकदार मानने के लिए उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (प्रोबेट) जारी करने का आग्रह किया है. इस मामले में पृथ्वीराज सिंह, उनके बेटे विजित सिंह सहित जयसिंह और उर्वशी देवी को भी पक्षकार बना रखा है. मामले से जुड़े अधिवक्ता रामजीलाल गुप्ता ने बताया कि पिछली एक जून को हुई सुनवाई पर वादी के वकील ने कोर्ट से कहा था कि आगामी सुनवाई पर वरिष्ठ अधिवक्ता बहस करेंगे. ऐसे में मामले की सुनवाई 5 जुलाई को रखी जाए.