जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर को हेरिटेज नगर निगम के मेयर पद से निलंबित करने को लेकर राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त को तय की है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश मुनेश गुर्जर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी अदालत में पेश हुए. उनकी ओर से याचिका का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 8 अगस्त को याचिका पेश करने के तुरंत बाद ही राज्य सरकार को याचिका की एडवांस कॉपी दी जा चुकी है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार जवाब पेश करने के लिए समय मांग रही है. इस पर अदालत ने महाधिवक्ता को स्वतंत्रता दिवस के बाद जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 21 अगस्त को तय की है.
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याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि गत 5 अगस्त को राज्य सरकार ने आनन-फानन में आदेश जारी कर मुनेश गुर्जर को पार्षद और मेयर पद से निलंबित कर दिया. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसके पति ने पट्टे जारी करने के नाम पर उसकी उपस्थिति में दलाल से 2 लाख रुपए की रिश्वत ली और उसके घर से 40 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई.