जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2022 में कोरोना काल में संविदा पर काम कर चुके चिकित्सकों को बोनस अंक देने के मामले में दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हम मामले में कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से दिए आश्वासन और केन्द्र सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करे. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीष कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए हैं.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी व अन्य ने बताया कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने 13 अक्टूबर, 2022 को चिकित्सा अधिकारियों के 840 पदों पर भर्ती निकाली. इन पदों को बाद में बढ़ा दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में भाग लिया, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ. जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कोविड संक्रमण के समय विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय तक बतौर संविदाकर्मी अपनी सेवाएं दी हैं.
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