जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने देशी शराब विक्रेता से मासिक बंधी लेने वाले आबकारी निरोधक दल के कर्मचारी अभियुक्त सत्य प्रकाश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी रवि शर्मा ने 29 दिसंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि वह देशी शराब की दुकान चलाता है.