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Rajasthan Election 2023 : आचार संहिता लगने के बाद अब नहीं हो सकेंगे ये काम

Election Date in Rajasthan, राजस्थान में चुनावी रणभेरी बज चुकी है. सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग ने चुनावों के तारीखों का ऐलान किया. वहीं, प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम बंद हो जाएंगे.

Election date in Rajasthan
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 9, 2023, 1:46 PM IST

Updated : Oct 9, 2023, 2:45 PM IST

जयपुर. सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग ने पांच राज्यों की 679 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एलान किया. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव आयोग की तैयारी का जिक्र किया और प्रमुख जानकारी दी. पांच राज्यों में 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है. राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी.

6 महीने से जारी है तैयारी : चुनाव आयोग ने बताया कि 6 महीने से आयोग इन चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ था. चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार 2 किलोमीटर की दूरी में मतदान केंद्र के होने की शर्त को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है. राजस्थान के सुदूर इलाकों में भी मतदाता के नजदीक तक वोटिंग केंद्र को लाने की कोशिश की गई है. चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस बार महिला मतदाता की संख्या में इजाफा हुआ है.

पढ़ें :Elections in Rajasthan on 23 November राजस्थान में चुनावी रणभेरी ! भाजपा कांग्रेस में टिकट वितरण का इंतजार, अलर्ट हुई सरकारी मशीनरी

इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के साथ-साथ उसे पार्टी को भी अपनी उम्मीदवारी की वजह बतानी होगी. उसके अलावा शिकायत मिलने पर 100 मिनट में उक्त मतदान केंद्र तक पहुंचाने की भी तैयारी की गई है. चुनाव में उम्मीदवार की साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने खर्चे का ब्योरा एक महीने के अंदर चुनाव आयोग को ऑनलाइन देना होगा.

यह होगा आचार संहिता के तहत बदलाव : प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम बंद हो जाएंगे. इसके अलावा नये कामों की सरकारी स्वीकृति भी नहीं होगी. इसके लिए अब सरकारी बजट आवंटन नहीं कर सकेगी, आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय कार्यों पर रोक हो जाएगी. इसके अलावा सरकारी भवन और अन्य जगहों पर सरकारी खर्च पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेंगे. नेता सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

पढ़ें :Rajasthan Assembly Election 2023 : 23 नवंबर को होंगे विधानसभा चुनाव, 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती

सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास बंद हो जाएंगे, नए कामों की स्वीकृति भी बंद :

  1. धन स्वीकृत नहीं होगी जारी
  2. निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय कार्य बंद हो जाएंगे
  3. विभागों से मंत्रियों के फोटो हटाएं जाएंगे
  4. सरकारी भवनों पर विज्ञापनों पर रोक
  5. सरकारी खर्च पर मीडिया में विज्ञापन बंद होंगे
  6. सरकारी घोषणाएं नहीं हो सकेंगी
  7. सर्किट हाउस और डाक बंगले का इस्तेमाल बंद हो जाएगा
  8. प्रयोग के लिए ECI की इजाजत लेनी होगी
  9. सरकारी वाहन का इस्तेमाल बंद हो जाएगा
Last Updated : Oct 9, 2023, 2:45 PM IST

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