जयपुर. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बुआ के हत्यारे अभियुक्त शाकुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.इसके साथ ही अदालत ने सांगानेर निवासी अभियुक्त पर करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 वर्षीय अभियुक्त ने 29 अगस्त 2016 को शास्त्री नगर निवासी अपनी बुआ शकुंतला शर्मा के घर आया था. जहां शकुंतला ने अभियुक्त को नशा नहीं करने और अच्छा आचरण करने की सलाह दी.
जिससे नाराज होकर अभियुक्त ने चाकू से कई वार कर शकुंतला की हत्या कर दी. चीख पुकार सुनने पर बीच-बचाव करने आए फूफा रामस्वरूप पर भी अभियुक्त ने कई वार कर घायल कर दिया. वहीं पुत्रवधू दिव्या के सामने आने पर अभियुक्त ने उस पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकड़ लिया.