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महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने महिला के साथ तीन दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आबिद अली को पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायालय,  District Court
जिला न्यायालय

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Published : Dec 6, 2019, 10:50 PM IST

जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने महिला के साथ तीन दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आबिद अली को पांच साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने कोटा निवासी इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता कोटा में आईटीआई कर रही थी. जिसके चलते वह अगस्त 2016 में ट्रेनिंग के लिए भांकरोटा थाना इलाके में रह रही थी. यहां पीड़िता की मां के मूंह बोले भाई अभियुक्त ने 9 अगस्त से 11 अगस्त तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई. वहीं, घटना को लेकर पीड़िता के पिता की ओर से 28 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने ओवर लोड ट्रक को पास करने की एवज में सत्तर हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में परिवहन विभाग की आरोपी निरीक्षक मुक्ता वर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. इसके अलावा उसका दो साल का बेटा है, जिसका हाथ टूटा हुआ है.

उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी महिला निरीक्षक ने ओवर लोड ट्रक को पास करने की एवज में एक लाख रुपए मासिक की बंधी मांगी थी. वहीं, सौदा सत्तर हजार रुपए में तय होने के बाद एसीबी ने उसे ट्रैप किया था. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है.

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