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निर्वाचन विभाग ने उन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया...जिनको ट्रेनिंग का आदेश नहीं मिला

चुनाव के लिए होने वाले प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के निलंबन के मामले में निर्वाचन विभाग सवालों के घेरे में घिर गया है.

कर्मचारियों के निलंबन को लेकर निर्वाचन विभाग सवालों के घेरे में

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Published : Mar 31, 2019, 10:08 AM IST

जयपुर. चुनाव के लिए होने वाले प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के निलंबन के मामले में निर्वाचन विभाग सवालों के घेरे में घिर गया है. निर्वाचन विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है. जिनको ट्रेनिंग के लिए अब तक कोई आदेश नहीं मिला था.

कर्मचारियों के निलंबन को लेकर निर्वाचन विभाग सवालों के घेरे में

ट्रेनिंग के लिए आदेश नहीं मिलने के कारण वे ट्रेनिंग के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने उन्हें निलंबित कर दिया है. ऐसे में कर्मचारी अपनी इरम निलंबन निरस्त कराने के लिए निर्वाचन विभाग के चक्कर काट रहे हैं.

आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी जागरूप सिंह यादव ने चुनाव ड्यूटी कैंसिल कराने और ट्रेनिंग न लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रखा है,जो कर्मचारी बिना किसी कारण के अपनी ड्यूटी कैंसिल करा रहे हैं उनकी एसीआर खराब करने के आदेश जारी हो चुके हैं. ऐसे कर्मचारी जो ट्रेनिंग में गैरहाजिर रहे हैं. उनको नोटिस दिए गए हैं. साथ ही अब तक करीब 20 कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा चुका है.

निलंबित किए गए पीड़ित राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुझे प्रशिक्षण के लिए किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं मिला है और इसी कारण में समय पर प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंच पाया और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुझे निलंबित कर दिया है.

इसके अलावा नरेंद्र कुमार कोली भी प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंचने पर निलंबित कर दिए गए वह भी आज जिला निर्वाचन विभाग के यहां अपना निलंबन निरस्त कराने आए थे लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया.

इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने चुनाव की ड्यूटी आदेश संबंधित विभाग अध्यक्ष को भेज दिए थे. वहीं उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है कि इन कर्मचारियों ने अपने स्तर पर कोई व्यवस्था कर ली हो ताकि इन तक कोई आदेश नहीं पहुंचे. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के युक्ति युक्त कारण होगा तो उसका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा.

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