जयपुर. जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट तस्कर वीरेंद्र सिंह यादव को 4 साल की कठोर सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जाली नोट तस्कर को चार साल की सजा
जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट तस्कर वीरेंद्र सिंह यादव को 4 साल की कठोर सजा से दंडित किया है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर एसओजी ने 6 मार्च 2018 को अभियुक्त को खासा कोठी चौराहे के पास पकड़ा था. पुलिस को तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से दो-दो हजार के 165 जाली नोट बरामद हुए थे. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित रखा गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को यह भी बताया गया है कि अभियुक्त जाली नोट चलाने का आदतन अपराधी है और वर्तमान में उसके खिलाफ 13 अन्य मामले भी लंबित चल रहे हैं.