डूंगरपुर. एक साल पहले एक नाबालिग को पत्नी बनाने की नीयत से अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी राकेश उर्फ रमेश निवासी देवकी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.