धौलपुर. कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. कोरोना महामारी से आमजन के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की पालना कराया जाना आवश्यक है. गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जिले में कोरोना वायरस से आमजन की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में निषेधाज्ञा जारी कर लागू कर दी गई है.
उन्होंने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें. सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा. वैवाहिक समारोहों में 100 एवं अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोरोना गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे. उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों, सभी प्रकार की अनुमत परीक्षाओं एवं जिले में नगर परिषद व नगर पालिकाआं के वोटर लिस्ट कार्य एवं विभिन्न आदेशों द्वारा अनुमत किए गए कार्यो आदि के लिए लागू नहीं होगा.