धौलपुर. जिले के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी जावेद को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 1 साल के कठोर कारावास की सजा - छेड़छाड़
धौलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
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विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च 2016 को बाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग ट्यूशन पढ़ कर अपने घर आ रही थी. इस दौरान रास्ते में आरोपी जावेद ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की. इसके बाद आरोपी नाबालिग को चोटिल कर मौके से फरार हो गया था. प्रकरण में नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. जो लंबे समय से विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.