धौलपुर.जिले में मंगलवार को पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह मामला धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में 7 जुलाई वर्ष 2018 को दर्ज कराया गया था. मामला नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का था.
धौलपुर में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को 3 साल कारावास की सजा. आरोपी नीलेश सिंह शहडोल,मध्य प्रदेश का निवासी है. रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी नीलेश के खिलाफ मुकदमा नंबर 78/18 आईपीसी की धारा 363,511,354 और 7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. यह मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.
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प्रकरण में विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने अपराधी नीलेश सिंह को आईपीसी की धारा 354 एवं धारा 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.
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बता दें कि यह मामला 7 जुलाई 2018 का है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में दर्ज किया गया था. एक महिला ने उसकी 9 वर्षीय बच्ची के साथ ट्रेन में यात्रा के दौरान छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगाया था. साथ ही महिला ने आरोपी को पकड़ कर धौलपुर में रेलवे पुलिस बल के हवाले कर दिया था.