धौलपुर. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार को कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पुस्तिका का विमोचन किया है. पुस्तिका के प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन को उनके अधिकारों की जानकारी और जागरूक किया जाएगा. गारंटी अधिनियम 2011 और 12 के तहत लोगों के काम की प्रशासन की ओर से समय सीमा निर्धारित की जाएगी.
जिला कलेक्टर ने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पुस्तिका का किया गया विमोचन इस अवसर पर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार के निर्देश में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 की पुस्तिका का विमोचन प्रशासन की ओर से किया है. उन्होंने बताया सरकार की मूल मंशा ये है कि आम आदमी का काम समय सीमा निर्धारित कर होना चाहिए. जिसके अंतर्गत पारदर्शिता संवेदनशीलता एवं समय अवधि निश्चित हो सके. आमजन के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए अधिनियम के अंतर्गत सुशासन की स्थापना हो सके.
उन्होंने बताया लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 25 विभाग और 221 सेवाओं को लिया गया है. प्रत्येक काम के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी. यदि समय सीमा में परिवादी का काम नहीं होता है. तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार की ओर से स्थापित किए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम और जनसुनवाई अधिनियम के अंतर्गत आमजन को बड़ी राहत मिलेगी. समय सीमा निर्धारित होने पर परिवादी लोगों को दफ्तर और ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन मॉनिटरिंग करेगा. सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है.
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पुस्तिका के विमोचन से आमजन को जागरूक किया जाएगा. जिससे समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजना एवं अधिकारों का लाभ मिल सके. इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.