धौलपुर.जिले के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने बंदूक की दम पर लूटपाट करने के एक मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित भी किया है.
डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव निवासी तुलसीराम पुत्र मूला सिंह ने 15 फरवरी 2016 को बसेड़ी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब पौने सात बजे वह मोरीपुरा से बारात से लौट कर अपने गांव आ रहा था. जैसे ही रतना के बाग के पास, नया पुरा के जंगल में पहुंचे तो करीब 10-11 बदमाशों ने ट्रैक्टर रुकवा कर बंदूक के दम लूटपाट कर ट्रैक्टर लूट कर ले गए.