धौलपुर. पॉस्को कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Rapist sentenced to 20 years rigorous imprisonment) सुनाई है. साथ ही 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वर्ष 2018 में आरोपी ने खेत में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि सदर थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग बालिका 7 जुलाई, 2018 को खेत में शौच करने गई थी. नाबालिग का पीछा करते हुए सरानी खेड़ा निवासी आरोपी विकेश चौधरी पुत्र मुन्ना लाल चौधरी पहुंच गया. आरोपी ने बालिका को पकड़कर खेत में ही हैवानियत की घटना को अंजाम दिया. दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.
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