चित्तौड़गढ़. जिले की राशमी थाना की पुलिस ने अफीम की तौल होने से पहले ही तस्करी का माल समझकर लाइसेंस धारी महिला और उसके बेटे से अफीम पुलिस जब्त कर ली थी. मामले में महिला किसान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अंत में न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को जिला अफीम अधिकारी द्वितीय खंड को पुलिस ने जब्त की गई अफीम महिला किसान को सौंपने का आदेश दिया. फिलहाल यह अफीम सेंट्रल गोदाम में रखी हुई है.
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जानकारी के अनुसार इसी वर्ष अप्रैल माह में अफीम तौल का कार्य हुआ था. इससे पहले पट्टेधारी किसानों ने अफीम की बुवाई की थी. फसल पकने के बाद किसान अपनी अफीम अपने घरों में चोरी या लूट की घटनाओं के चलते छुपा कर रखते हैं. ऐसे में राशमी उपखण्ड के रुद में रहने वाली एक वृद्ध महिला मोहिनी बाई और उसके बेटे मदन के खिलाफ किसी ने अफीम तस्करी करने की सूचना दे दी. इस पर मौके पर पहुंची राशमी पुलिस ने तलाशी लेकर अफीम जब्त कर ली थी.
मामले में वृद्धा ने पुलिस के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी अफीम की मांग की थी. महिला ने अपने सभी दस्तावेज भी न्यायालय में पेश किए थे. साथ ही वृद्धा ने बताया कि वह और उसका बेटा अफीम लाइसेंसधारी है. न्यायालय के आदेश पर हुई जांच में मोहिनी बाई की बातें सही साबित हुईं. न्यायालय ने मोहिनी बाई की 11 किलो 110 ग्राम अफीम को लौटाने का आदेश दिया. जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़ खण्ड द्वितीय सुरेश पी. ने बताया कि पुलिस की ओर से एक कमेटी बनाई गई है. न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार को मोहिनी बाई की अफीम पुलिस ने लौटा दिया.