चित्तौड़गढ़. नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को अपने फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 5 साल की कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया.
मामला गत वर्ष कपासन थाना इलाके में सामने आया था. विशेष लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि एक महिला ने गत वर्ष पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि वह अपने मकान में खाना बना रही थी. इस दरमियान अचानक उसका पौत्र उसके पास पहुंचा और बताया कि प्रहलाद पुत्र प्यारा कीर उसकी बहन को अपने साथ ले गया. यह सुनकर वह घबरा गई और तत्काल ही प्रहलाद के घर चली गई. कमरा अंदर से बंद था. जब उसके घर पहुंची, तो उसे उसकी 7 वर्ष की पौत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जब उसने आवाज लगाई तो प्रहलाद छुप गया और उसकी पौत्री ने दरवाजा खोला.