जोधपुर.सीजेएम ग्रामीण कोर्ट की ओर से सलमान खान के हिरण शिकार मामले में सह अभियुक्त फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली और एक अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था. इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई.
हिरण शिकार मामले में सभी को दोबारा नोटिस जारी बता दें कि सोमवार को इस मामले में जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें फिल्म अभिनेत्री नीलम की ओर से अधिवक्ता केके व्यास कोर्ट में उपस्थित हुए और वकालतनामा पेश किया. लेकिन अन्य किसी की और से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुए.
इस पर साथ राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने कोर्ट को यह अवगत कराया कि नीलम के अलावा किसी भी सहआरोपी को नोटिस तामिल नहीं हुए हैं.ऐसे में तब्बू, सोनाली, सैफअली खान और अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह को दोबारा नोटिस जारी करने की आवश्यकता जताई. जिस पर कोर्ट ने नए नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले में 8 सप्ताह का समय दिया है. इस दौरान सभी को नोटिस तामील करवाने होंगे. जिसके बाद ही राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई होगी.
यह है मामला
1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काकानी गांव की सरहद पर मध्यरात्रि में दो काले हिरण के शिकार किया गया था. इसी मामले में गत 5 अप्रैल 2018 को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब 20 साल लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था. जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. बरी करने के आदेश को सरकार ने चुनौती दी है.