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गहलोत सरकार ने दी बेटियों को सौगात...'आपकी बेटी योजना' में आर्थिक सहायता राशि 1 हजार बढ़ाई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'आपकी बेटी योजना' के तहत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया है.

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Published : May 31, 2019, 9:43 AM IST

गहलोत सरकार ने दी बेटियों को सौगात

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत अब तक राजकीय बालिका विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1,100 की वहीं कक्षा 9 से 12 में अध्यनरत बालिकाओं को 1,500 की वार्षिक आर्थिक सहायता राशि मिल रही थी. योजना के प्रारंभ में सत्र 2018-19 तक सहायता राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर योजना में आर्थिक सहायता राशि बढ़ाई गई है. अब इन बालिकाओं को सत्र 2019-20 में बढ़ी हुई राशि की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी.

हम आपको बता दें कि 'आपकी बेटी योजना' के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालय में अध्यनरत ऐसी बालिकाओं की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास माता-पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना का लाभ लाखों गरीब बालिकाओं को मिलेगा जो अपना अध्ययन जारी रखना चाहती हैं.

गहलोत सरकार ने दी बेटियों को सौगात

अन्य कर्तव्यभार धारण करने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मियों के लिए भी सौगात
वहीं एक दूसरे आदेश में चुनाव में ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर देय अनुग्रह अनुदान की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. केंद्रीय निर्वाचन योजना आयोग ने अप्रैल 2019 में की चुनाव ड्यूटी मैं तैनात कार्मिकों कि हादसे मे मृत्यु पर वर्तमान में 10 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए थे. राजस्थान सरकार ने इस राशि को अतिरिक्त बढ़ोतरी कर 20 लाख रुपए कर दिया है. इसमें अंतर राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. यह नियम चुनाव ड्यूटी के अतिरिक्त जनगणना कार्य ऐसी ही अन्य कर्तव्यभार धारण करने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मियों के लिए भी लागू होगा.

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