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बालोतरा: मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का आगाज...1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा संशोधन

बालोतरा उपखंड़ के पचपदरा विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया गया है. इस दौरान 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे.

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम, Voter verification program

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Published : Sep 1, 2019, 10:59 PM IST

Updated : Sep 1, 2019, 11:41 PM IST

बाड़मेर. जिले के बालोतरा उपखंड़ के पचपदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड निर्वाचन अधिकारी रोहित कुमार ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी की उपस्थिति में किया गया.

बालोतरा में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन

रोहित कुमार ने बताया कि यह अभियान 1 सितम्बर, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा. उनके मुताबिक यदि प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो आयोग की ओर से अधिकृत दस्तावेज भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी या अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में से एक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि अभियान की अवधि में बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे.

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उपखण्ड निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी सूची का ऑन लाइन सत्यापन कराने की अपील की है. उन्होंने आम नागरिकों और मतदाताओं से अपील की है कि वे अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि का ऑनलाइन सत्यापन कराएं ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके. उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं आयोग की ओर से उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं जैसे एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करें. उन्होंने कहा कि मतदाता की ओर से सत्यापन का काम वोटर हेल्प लाइन मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता है.

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उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओें के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है वे इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के साथ उनके क्षेत्र में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करा सकते हैं और आवश्यकता होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके साथ-साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में वोटर फेसिलिटेशन सेन्टर भी खोले गए हैं, जिन पर भी सत्यापन का कार्य करवाया जा सकता है. उनके मुताबिक दिव्यांगों के लिए सत्यापन की सुविधा कॉल सेन्टर के माध्यम से की गई है. वे 1950 पर फोन करके प्रविष्टियों का सत्यापन करवा सकते हैं.

Last Updated : Sep 1, 2019, 11:41 PM IST

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