बांसवाड़ा. बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने एक रेप और आत्महत्या के एक सनसनीखेज मामले में बुधवार को एक मां-बेटे को 8-8 साल की सजा (Mother and son each sent to 8 years jail) के साथ ही 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने अरथुना थाना क्षेत्र के केसरपुरा निवासी युवक और उसकी मां को आत्महत्या और बलात्कार के मामले में सजा सुनाई है. यह घटना 19 नवंबर 2019 की है. मुख्य आरोपी की चचेरी बहन ने पेड़ से लटक कर जान दे दी थी. उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ.
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डांगर ने बताया कि अरथुना थाने में 19 नवंबर, 2019 को एक युवती के आत्महत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था. इस मामले में जांच के बाद बलात्कार की धाराओं को भी जोड़ा गया. चाचा ने रिपोर्ट दी कि उसकी भतीजी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस मामले में गहन जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में आईपीसी की धारा 306 और 376 के तहत दोनों को 8-8 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों धाराओं में 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.