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30 सितंबर तक पुराने दस्तावेज होंगे मान्य, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - लॉकडाउन से बाधित

परिवहन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें वाहनों से संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट और अन्य कई दस्तावेज, जिनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है. उन्हें 30 सितंबर तक मान्य कर दिया गया है.

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30 सितंबर तक वाहन के पुराने दस्तावेज होंगे मान्य

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Published : Jun 20, 2020, 2:42 PM IST

उदयपुर. लॉकडाउन के चलते आम आदमी अपने ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपडेट नहीं करवा पाया है और उनकी समय अवधि समाप्त हो गई है. ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा उन्हें राहत दी गई है. 30 सितंबर तक उनके सभी पुराने दस्तावेज जिनकी समय अवधि समाप्त हो गई थी, वह मान्य होंगे.

परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लंबे समय से लॉकडाउन लागू था और ऐसे में सभी सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह बंद थी, जिससे आम आदमी अपने जरूरी दस्तावेजों को अपडेट नहीं कर पाया था. वहीं अब वाहनों से संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, परमिट और अन्य कई दस्तावेज जिनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें 30 सितंबर तक मान्य कर दिया गया है.

केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें इन सभी दस्तावेजों को आगामी 30 सितंबर तक मान्य किया गया है. उदयपुर के मुख्य परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर अपने परिवहन विभाग से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं है, तो वह घबराए नहीं, 30 सितंबर तक उसके सभी पुराने दस्तावेज मान्य होंगे. कोरोना वायरस के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है. उसके तहत आम आदमी को यह राहत दी गई है.

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बता दें कि आम आदमी के लाइसेंस इंश्योरेंस वाहनों के परमिट समेत कई अन्य परिवहन विभाग से संबंधित दस्तावेज जिनके अपडेट नहीं होने पर बड़ा जुर्माना लगता था. ऐसा जुर्माना अब 30 सितंबर तक नहीं लगेगा और पुराने दस्तावेज ही मान्य होंगे.

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