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सीकर में दहेज हत्या के मामले में पति, सास और देवर को 10 साल की सजा - दहेज हत्या मामला

सीकर सेशन कोर्ट ने दहेज हत्या के 6 साल पुराने मामले में मृतका के पति, सास और देवर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. कोर्ट ने मामले में ननद और नंदोई को आरोपी नहीं माना है.

दहेज हत्या के मामले में पति सास और देवर को 10 साल की सजा

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Published : Jul 17, 2019, 8:56 PM IST

सीकर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम दो ने दहेज हत्या के 6 साल पुराने मामले में आरोपी पति, सास और देवर को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि 2007 में रानोली की रेणु की शादी सुंदरपुरा गांव के राकेश शर्मा के साथ हुई थी. उसकी छोटी बहन की शादी राकेश के छोटे भाई दिनेश के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे. इससे परेशान होकर 2013 में उसने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी.

सीकर में दहेज हत्या के मामले में पति सास और देवर को 10 साल की सजा

मामले में रेणु के पिता ने उसके पति राकेश, देवर दिनेश और सास चुकी देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया था. मामले में रेणु की ननद और नंदोई को भी आरोपी बनाया गया था. लेकिन कोर्ट ने सास, पति और देवर को ही दोषी मानकर उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है.

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