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नागौर: नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आमजन को किया जाएगा जागरूक - new motor vehicle act

नागौर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद एक्ट के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नागौर के यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर 14 जुलाई से 20 जुलाई तक यातायात सप्ताह का आयोजन करेंगे.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आमजन को किया जाएगा जागरूक

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Published : Jul 14, 2020, 11:00 PM IST

नागौर.प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद एक्ट के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से नागौर के यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर 14 जुलाई से 20 जुलाई तक यातायात सप्ताह का आयोजन करेंगे. एसपी नागौर श्वेता धनखड़ ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. SP श्वेता धनखड़ ने बताया कि यातायात सप्ताह के दौरान वाहन चालकों को नए नियमों के मुताबिक वाहन चलाने के लिए जागरूक करते हुए समझाया जाएगा. साथ ही नए एमवी एक्ट के तहत मामलों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना राशि से भी अवगत कराया जाएगा.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट

किस साल कितने सड़क हादसे हुए

नागौर जिले में 2017 में कुल 668 हादसों में 434 जनों की मौत हुई थी. वहीं 653 जने घायल हुए थे. 2018 में 626 लोग सड़क हादसों में 425 जनों की मौत हुई थी, 610 जने घायल हुए थे. 2019 में 619 हादसे हुए 461 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई थी और 624 जने घायल हुए. 2020 में अब तक 340 सड़क हादसों में 237 जनों की मौत हुई है और 347 जने घायल हुए हैं.

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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कितने का लगेगा जुर्माना

जिले में इस साल 38 हजार 818 एमवी एक्ट के चालान काटे जा चुके हैं. SP श्वेता धनखड़ ने बताया कि यातायात सप्ताह खत्म हो जाने के बाद बढ़ी हुई दरों के हिसाब से चालान बनाए जाएंगे. गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था. नए एक्ट के मुताबिक अब वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना होगा और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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जिसके लिए परिवहन विभाग ने एमवी एक्ट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक टू व्हीलर पर तीन सवारी बैठने पर 1000 का जुर्माना भरना होगा. साथ ही बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को 2 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा. वहीं तेज गति से वाहन चलाने वालों पर सख्ती दिखाई जाएगी और 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा. अगर इनमें से किसी भी नियम को फिर से तोड़ा गया तो वाहन चालकों को दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा. ओवरलोडिंग वाहनों पर अब जुर्माने की राशि 20 हजार कर दी गई है.

इस मौके पर नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने यातायात नियमों की जानकारी के साथ MV एक्ट की राशि के संबंध में नागौर पुलिस द्वारा तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन भी किया. इस मौके पर नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा और यातायात प्रभारी रामकुमार विश्नोई भी मौजूद रहे.

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