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राजकीय कार्मिक और अपात्र लोगों के नाम एनएफएसए की सूची से हटाए गए

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Published : Sep 12, 2020, 10:42 PM IST

नागौर के जिला कलेक्टर डॉ. जीतेन्द्र कुमार सोनी ने खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में शामिल राजकीय सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों सहित अपात्र लोगों के नाम हटाने के आदेश दिए थे. जिसके बाद टीम ने खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची से पिछले सात दिन में 2 हजार 294 कार्मिकों के नाम हटाए हैं.

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खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची से हटाए गए 2 हजार 294 कार्मिकों के नाम

नागौर.जिले के जिला कलेक्टर डॉ. जीतेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में शामिल राजकीय सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों सहित अपात्र लोगों के नाम हटाने का काम प्रगति पर है. जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों के मुताबिक इस काम मे रसद विभाग और जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी अभियान के रूप में काम कर रहे हैं.

खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची से हटाए गए 2 हजार 294 कार्मिकों के नाम

जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी शर्मा ने बताया कि 2 सितम्बर तक नागौर जिले में 2 हजार 930 सरकारी सेवा कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के नाम उपखण्ड अधिकारी स्तर पर हटा दिए गए थे. रसद विभाग की ओर से भी इसे लेकर कार्रवाई जारी है.

जिला कलेक्टर के निर्देषानुसार जिला रसद अधिकारी कार्यालय में लगाए गए हैं. अतिरिक्त सूचना सहायकों और रसद विभाग की टीम ने मिलकर पिछले सात दिन में 2 हजार 294 सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के नाम खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची से हटाए हैं. इसे लेकर जिले के सभी उचित मूल्य की दुकान के अनुज्ञापत्र धारियों यानी राशन डीलरों से सूचना मंगवाई जा रही हैं. राशन डीलर भी इस कार्य में आगे आकर विभाग को रिपोर्ट दे रहे हैं.

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान नागौर ब्लॉक क्षेत्र में 299, डेगाना 195, डीडवाना 142, कुचामन 164, मकराना 277, मेड़ता 234, मौलासर 166, मूंडवा 181, नावां 81 , रियां ब्लॉक में 173, खींवसर ब्लॉक में 124 सरकारी सेवा में कार्यरत, सेवानिवृत और अपात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची से हटा दिए गए हैं. ऐसे राजकीय कार्मिक जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत गेंहू लेने का फायदा लिया है, उनके नाम हटाने के साथ-साथ 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रिकवरी की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है.

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उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम किसी भी राशन डीलर की ओर से नहीं हटाने और उसे गेहूं वितरित करने की शिकायत सही पाए जाने पर उसके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार अनुज्ञापत्र संबंधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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