कोटा.भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा ने उदयपुर के महानिरीक्षक पुलिस और आईपीएस सत्यवीर सिंह को आगामी पेशी पर कोटा कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. सतवीर कोविड- 19 के बाद से लगातार न्यायालय शुरू होने के बावजूद एक भी पेशी पर नहीं आए हैं. जबकि उनकी 6 पेशियां हो चुकी हैं. ऐसे में न्यायालय ने इस पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही इस मामले में आरोपी आईपीएस होने से व अधिकांश गवाह पुलिसकर्मी होने के कारण जमानती वारंट विशेष कुनिंदा से तामील करवाने के लिए अर्ध शासकीय पत्र जारी किया है.
जानकारी के अनुसार, साल 2014 में कोटा के तत्कालीन एसपी रहते हुए आईपीएस सत्यवीर सिंह फरहीन और उसके पति को रिश्वत राशि के साथ एसीबी ने गिरफ्तार किया था. साथ ही इस मामले में चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी आईपीएस सत्यवीर सिंह फरहीन की जमानत हुई है. हालांकि, न्यायालय ने 16 फरवरी 2015 को दिए आदेश अनुसार प्रत्येक तारीख पेशी पर आईपीएस सत्यवीर को उपस्थित होने की शर्त लगा दी थी. आरोपी आईपीएस सत्यवीर सिंह अभी उदयपुर के आईजी रेंज पद पर पदस्थापित हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद कार्य प्रारंभ होने के बाद भी वे पेशी पर नहीं आए हैं. जबकि उनकी पेशियां 3, 4 और 5 दिसंबर 2020 और 23, 24 व 25 फरवरी 2021 में थी.