जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ ने पुलिस थाना खांडा फलसा थाने के बहुचर्चित नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के आरोपी अभियुक्त की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश जारी किया है.
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता उमेश कल्ला ने पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया की लड़की ने पुलिस बयान में अभियुक्त का नाम बताया है, लेकिन 164 CrPC के बयानों में अभियुक्त का नाम नहीं लिया है. केवल अंकल के नाम को संबोधित किया है. ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो शिनाख्त परेड पुलिस की ओर से करवाई जाती है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. केवल लड़की के बयानों को आधार मानकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है.