जोधपुर. राजस्थान में रहने वाले करीब 25 हजार पाक विस्थापितों को राशन उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है कि इनको राज्य सरकार की ओर से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए. केन्द्र सरकार की ओर से जारी SOP की अनुपालना में राज्य सरकार 3 जून को विस्तृत रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करे. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने पाक विस्थापितों को कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन सामग्री उपलब्ध नहीं होने और वैक्सीन के लिए व्यवस्था करवाने के लिए न्यायमित्र की ओर से जनहित याचिका में पेश किए एडीशनल सब्मिशन पर सुनवाई की.
उच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार से इस सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी. शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि जोधपुर में रहने वाले करीब 7.5 हजार पाक विस्थापितों के लिए राशन सामग्री के लिए पर्याप्त व्यवस्था है. जोधपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम उत्तर और दक्षिण ने गुरुवार को ही 200 पैकेट राहत सामग्री का वितरण करवाया है. प्रत्येक पाक विस्थापित को मुफ्त राशन और भोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई परिवार आत्मनिर्भर हैं. इसके अलावा भी जिला प्रशासन पूरा प्रयास करेगा.
वहीं, पाक विस्थापितों के वैक्सीन लगवाने के मामले में कहा कि केन्द्र सरकार ने 6 मई 2021 को जो SOP जारी की है उसमें पाक विस्थापित जिनकों नागरिकता नहीं मिली है उनको को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिये हैं और ना ही उसमें इनको शामिल करने के निर्देश दिये हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार से निर्देश मांगे जा रहे हैं और वहां से निर्देश मिलने पर पाक विस्थापितों को वैक्सीन भी लगवाई जायेगी.