जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में पिंडवाड़ा सिरोही रोड में रेलवे क्रासिंग एलसी 104 पर प्रस्तावित आरओबी की डिजाइन बदलने पर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई में जस्टिस संगीतराज लोढा की खण्डपीठ ने सरकार, रेलवे सहित संबन्धित पक्षकरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई...सरकार, रेलवे को जारी किया नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ में प्रस्तावित आरओबी की डिजाइन बदलने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस संगीतराज लोढ़ा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, रेलवे को नोटिस जारी किया है...
मनोज की याचिका में बताया गया कि पिंडवाड़ा सिरोही रोड पर पहले आरओबी पिलर्स पर बनाया जाना था. लेकिन अब दीवारों पर बनाया जा रहा है. ऐसे में इस तरह के बदलाव से यहां सुकड़ी नदी में बरसात के समय बाढ़ आने का खतरा हो जाएगा. दीवारे बनने से आस पास का क्षेत्र डूब की आशंका रहेगी. इस पर प्राम्भिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जस्टिस संगीत लोढा की खंण्ड पीठ ने इस पर रेलवे व स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक किया जवाब तलब. याचिका कर्ता मनोज कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा लखानी ने पक्ष रखा.