जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक सूचना जारी कर निजी वाहनों पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नाम व लाल पट्टी को तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अधिकारियों, अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट में तैनात आरएसी गार्ड मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के विपरीत अपने निजी वाहनों पर अपने पद व ओहदे के साथ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के नाम से लाल पट्टी का उपयोग कर रहे हैं.
लाल पट्टी लगे निजी वाहनों को लेकर चेतावनी, 15 दिन में हटाएं अन्यथा होगी ये कार्रवाई
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नाम और लाल पट्टी लगे निजी वाहनों को लेकर चेतावनी देते हुए हाईकोर्ट ने सूचना जारी की है. इसमें वाहन मालिकों से तत्काल इन लाल पट्टियों को हटाने को कहा गया है. आदेश की पालना नहीं करने वालों के वाहनों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
कोर्ट ने कहा है कि सभी अगले 15 दिन में अपने निजी वाहनों से राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के नाम की लाल पट्टी को (Court ask to remove red plate from vehicles) हटाएं. ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा. हाईकोर्ट की ओर से जारी सूचना के बाद राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रवि भंसाली ने भी एसोसिएशन की ओर से एक सूचना जारी करते हुए लाल पट्टी हटाने का आह्वान किया है. एसोसिएशन ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनकी किसी प्रकार की भी सहायता नहीं की जा सकेगी.
पढ़ें:Rajasthan Police: निजी वाहनों पर पुलिस का लोगो लगाने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई