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राजस्थान पंचायत चुनाव : तीसरे चरण में 975 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान मंगलवार को, चुनाव आयुक्त ने की ये अपील - 975 ग्राम पंचायत मतदान

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तीसरे चरण की 975 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान मंगलवार को होगा. ऐसे में चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें.

पंचायती राज चुनाव 2020, Panchayati Raj Election 2020
तीसरे चरण का मतदान कल

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Published : Oct 5, 2020, 8:01 PM IST

जयपुर.पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण की सभी 975 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए मंगलवार को (6 अक्टूबर) प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान किया जाएगा. चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें.

उन्होंने कहा कि घूंघट में आने वाली महिला मतदाता भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं. जिससे सुरक्षित मतदान हो सके. चुनाव आयुक्त पीएसमेहरा ने बताया कि तीसरे चरण में कुल 31 लाख 87 हजार 585 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें से 16 लाख 66 हजार 814 पुरुष, 15 लाख 20 हजार 762 महिला और 9 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और 7 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव होगा. आयुक्त ने मतगणना के तुरंत बाद मतगणना स्थल पर भीड़ ना करने और अपने-अपने घर समय पर लौट पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है.

चुनाव आयुक्त ने बताया कि सरपंच के पदों के लिए 4 हजार 906 और पंच पदों के लिए 10 हजार 205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, जबकि सरपंच के 32 और पंच के 5 हजार 31 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है.

कोरोना से बचाव भी और पंचायत चुनाव भी मेहरा ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को कोरोना जैसी महामारी से बचने के साथ मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभानी है. उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सैनिटाइजर से जरूर साफ करें.

साथ ही मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें. मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें. उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की.

सरपंच के लिए होगा ईवीएम मशीनों से मतदान

मेहरा ने बताया कि तीसरे चरण के लिए 4482 ईवीएम मशीनों के अलावा लगभग 30 प्रतिशत मशीनें रिजर्व में रखी गई हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मशीनों में किसी भी तरह की परेशानी आने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स हर समय उपलब्ध रहेंगे. आयोग कार्यालय में भी इंजीनियर तकनीकी मदद के लिए सजग रहेंगे. मशीनों की देखरेख के लिए इंजीनियर्स 22 सितंबर से ही पंचायत क्षेत्र में हैं.

चुनाव नियंत्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट

मेहरा ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान और आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आयोग द्वारा मुख्यालय और जिला स्तर पर चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे, जोकि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन जयपुर मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष में 0141-2227786, 2385062, 2385067 पर कॉल कर सकते हैं.

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इन वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं. इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं. ये दस्तावेज निम्न हैं- आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक दिखा सकते है.

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