जयपुर.नगरीय विकास विभाग ने कोरोना महामारी के बीच आम जनता को राहत देने का कदम उठाया है. विभाग ने पट्टाधारी भूखंडों पर अवधि पार निर्माण की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. वहीं नीलामी प्रकरणों की सीमा और बकाया लीज के ब्याज में छूट की तारीख भी बढ़ाई है, जबकि 31 दिसंबर तक ब्याज और पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान तय किया है.
भू राजस्व अधिनियम के तहत 90 ए और 90 बी के अंतर्गत या अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूखंडों के पट्टे जारी होने के बाद तय समय 7 वर्ष और 10 वर्ष में जिन लोगों ने निर्माण नहीं किए. उनके लिए कोरोना महामारी को देखते हुए अवधि पार निर्माण की सीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है. इस संबंध में यूडीएच संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किए हैं. नगरीय निकायों में ऐसे अवधि पार निर्माण कार्यों को अब तय सीमा में मानते हुए दो माह और छूट रहेगी.
पढ़ें-कोरोना वॉरियर्स के पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी, दो और नर्सेस हुईं संक्रमित