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सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जमानत नहीं

देश में फैले कोरोना संकट के बीच भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर धर्म विशेष से संबंधित पोस्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं. वहीं, जयपुर में भी विवादित पोस्ट शेयर करने और पीएम मोदी के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आरोपियों की ओर से लगाई गई अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जमानत नहींसोशल मीडिया पर पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को जमानत नहीं

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Published : May 6, 2020, 10:35 PM IST

Updated : May 24, 2020, 6:12 PM IST

जयपुर.शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए विवादित पोस्ट शेयर करने और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोपी सवाई माधोपुर निवासी शाहरुख खान और इरफान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

अदालत ने कहा कि पूरा देश कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है. ऐसे में इस तरह की पोस्ट से ना केवल देश का माहौल खराब होता है बल्कि आपसी भाईचारा बिगड़ने की संभावना भी रहती है. इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती.

मामले के अनुसार साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के दौरान पाया कि फेसबुक यूजर शाहरुख खान की ओर से पिछले 18 अप्रैल को धर्म विशेष से संबंधित विवादित पोस्ट को शेयर किया और पीएम मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

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इसी तरह इरफान खान ने भी उसी दिन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट शेयर की. इस पर एसओजी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था.

Last Updated : May 24, 2020, 6:12 PM IST

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