जयपुर. नवंबर से शहरी सरकार भी राज्य सरकार ही चलेगी. दरअसल, नवंबर में जयपुर, जोधपुर, कोटा के वर्तमान नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. जिसके बाद वर्तमान निर्वाचित बोर्ड कार्यरत नहीं रह पाएगा. और नए नगर निगमों का आम चुनाव होने तक अंतरिम रूप से प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.
नवंबर में खत्म होगा निगम बोर्ड का कार्यकाल, राज्य सरकार चलाएगी शहरी सरकार पढ़ेंः दिल्ली की तर्ज पर अब जयपुर, जोधपुर, कोटा में भी होंगे दो-दो नगर निगम, 6 महीने बाद होंगे चुनाव
इस संबंध में स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 320 में प्रावधान है, कि राज्य सरकार प्रशासक गठित करने के लिए सक्षम है. उन्होंने जानकारी दी कि नवगठित निगम में 6 महीने में चुनाव कराने की कानूनी बाध्यता भी है.
पढ़ेंः PCC में जन सुनवाई के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस के मंत्री और सचिव, गर्ग पर कार्यकर्ताओं का काम नहीं करने का आरोप
वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने साफ किया कि प्रावधानों में प्रशासन, समिति या प्राधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है. जिसे कार्यकाल पूरा होने के साथ गठित कर दिया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से यह साफ है कि अब वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 1 महीने का भी नहीं बचा. ऐसे में अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में राज्य सरकार ही शहरी सरकार को चलाएगी.