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आवासीय क्षेत्र का व्यवसायिक प्रयोग करने वालों पर निगम का शिकंजा, 50 दुकानें सीज

आवासीय क्षेत्र का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों पर आज निगम की ओर से कार्रवाई की गई. शहर के हवामहल जोन पूर्व में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 50 दुकानों को सीज कर दिया. इन सभी दुकानों को नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत 180 दिन के लिए सीज किया गया है.

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Published : Jul 30, 2019, 5:57 PM IST

shops seized in jaipur

जयपुर. शहर में स्थाई और अस्थाई अवैध निर्माणों को सभी जोन के साथ मिलकर, चिह्नित कर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7)(एफ) के तहत इन्हें सीज करने की कार्रवाई की जा रही है. इस क्रम में मंगलवार को हवा महल पूर्व जोन में नगर निगम की ओर से तकरीबन 50 दुकानों को सीज किया गया.

जयपुर में 50 दुकानें सीज

आवासीय क्षेत्र के हो रहे व्यवसायिक इस्तेमाल को लेकर इन दुकानों को सीज किया गया है. ये कार्रवाई रामगंज बाजार के मकान नंबर 458 और पुरानी कोतवाली के रास्ते में मकान नंबर 4255 पर की गई. यहां शपथ पत्र की पालना नहीं करने पर नोटिस भी जारी किए गए थे. नोटिस की पालना नहीं करने पर इन्हें 180 दिन के लिए सीज किया गया है, साथ ही सीज को खुर्दबुर्द करने पर संबंधित थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की चेतावनी दी गई है.

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विजिलेंस उपायुक्त राजीव दत्ता ने बताया कि सभी जोन में इस तरह के भवनों को चिह्नित किया जा रहा है और उन पर एकरूपता से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर नोटिस देकर आवासीय क्षेत्र का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों पर जल्द सभी जोन में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि परकोटा क्षेत्र को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के बाद से लगातार निगम की ओर से अवैध व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और स्थाई-अस्थाई निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है.

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