जयपुर. सितंबर की पहली तारीख से बहुत सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है. ये बदलाव ईपीएफ, चेक क्लीयरेंस, बचत खाते पर ब्याज, एपीजी सिलेंडर, कार ड्राइविंग और ओटीटी प्लेटफार्म जैसी दैनिक जरूरतों से जुड़े हैं.
पैन-आधार लिंक
आपको याद दिला दें कि आपके पैन कार्ड को 30 सितंबर तक आधार से लिंक करना है. आपके पास अब एक महीना ही है. अगर ऐसा नहीं किया तो आपको वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आ सकती है. आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. बैंक में 50 हजार से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर आपको पैन नंबरों की जरूरत पड़ती है. पैन कार्ड निरस्त होने से आपको दिक्कत आ सकती है.
डीमैट अकाउंट केवाईसी
सेबी (एसईबीआई) ने कहा है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लोग अपने डीमैट अकाउंट को अपडेट करें. जिन्हें नया डीमैट अकाउंट खुलवाना है उनके लिये भी नया नियम बन गया है. अब डीमैट अकाउंट की 30 सितंबर तक केवाईसी करानी होगी. नहीं तो अकाउंट डीएक्टीवेट हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
30 सितंबर तक आपको आईटी रिटर्न फाइल करना है. इसके बाद जिनकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 5 हजार लेट फीस चुकानी होगी. इससे कम आय वालों को भी 1 हजार की लेटफीस चुकानी होगी.
बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर
1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है. यानी अगर आपने विभिन्न बिलों के भुगतान के लिए अपने स्मार्ट फोन में ऑटो डेबिट मोड लगा रखा है और तय तारीख पर पैसा कट रहा है तो इस सुविधा को जारी रखने के लिए आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी है.
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