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सरकार ने रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत, 3 महीने में फायर एनओसी लेने की देनी होगी अंडरटेकिंग

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत दी गई है. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 1 सप्ताह में रूफटॉप रेस्टोरेंट बायलॉज को अंतिम रूप देकर अधिसूचित करवाएं. साथ ही जो रूफटॉप रेस्टोरेंट्स सीज किए गए हैं, उनकी सील खोलने और 90 दिन के अंदर सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को नोटिस देकर, निर्धारित मापदंडों के अनुरूप शपथ पत्र लेकर स्वीकृति देने के निर्देश दिए हैं.

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Published : Nov 23, 2019, 8:48 AM IST

big relief to Rooftop restaurant, रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत

जयपुर.प्रदेश में जल्द रूफटॉप रेस्टोरेंट बायलॉज लागू होंगे, जिसके तहत अस्थाई निर्माण, रेस्टोरेंट का समय 11 बजे तक करने, पार्किंग और फायर सेफ्टी नॉर्म्स की पालना करना जरूरी होगा. ऐसे में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के बायलॉज के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया.

3 महीने में फायर एनओसी लेने की देनी होगी अंडरटेकिंग

इस दौरान धारीवाल ने वर्तमान में प्रदेश में रूफटॉप रेस्टोरेंट के संचालन के लिए मापदंड नहीं होने की बात कहते हुए, नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को तकनीकी और सामान्य मापदंड बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि रूफटॉप के संचालन के लिए संचालक को 3 महीने में निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करते हुए शपथ पत्र देना होगा. जिनमें मुख्य रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट में आपदा के दौरान किसी प्रकार की जनहानि ना होने, अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध करने, साथ ही रूफटॉप्स पर किसी प्रकार की फ्लेम/गैस के माध्यम से कुकिंग नहीं किया जाना सुनिश्चित करना होगा.

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वहां पर खाद्य सामग्री सिर्फ हॉट प्लेट के जरिए ही गर्म की जा सकेगी. इसके अलावा रूफटॉप रेस्टोरेंट्स में पार्किंग की पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने और वैलेट पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही संपूर्ण निर्माण अस्थाई किया जाना, निर्माण की ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं होना, छत की रेलिंग की ऊंचाई डेढ़ फिट रखना, रूफटॉप रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के अस्थाई निर्माण लोहा, स्टील, एलुमिनियम स्ट्रक्चर से बनाने की मापदंड तय किए गए हैं.

इसके अलावा रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों को अस्थाई निर्माण और सेफ्टी का अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के पंजीकृत वास्तुविदों से लेना होगा और 90 दिन के अंदर संबंधित नगरीय निकाय से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. इसके अलावा रेस्टोरेंट को सभी फायर नॉर्म्स भी पूरे करने होंगे.

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बैठक में मुख्य सचेतक महेश जोशी, यूडीएच शासन सचिव, भास्कर ए सावंत, स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़, निगम और जेडीए के कमिश्नर सहित फायर, विजिलेंस और टाउन प्लानर अधिकारी भी मौजूद रहे.

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