जयपुर. जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले अभियुक्त आशू जैफ को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने दीपक और सुनील मीणा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
जाली नोटों की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 4 साल कठोर कारावास की सजा - rajasthan
जाली नोटों की तस्करी करने वाले अभियुक्त को अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 7 अक्टूबर 2018 को पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि टाटियावास टोल नाके के पास जाली नोटों की बड़ी खेप आने वाली है. इस पर पुलिस ने टोल नाके पर पहुंच कर बाइक से गुजर रहे अभियुक्त को संदेह के आधार पर रोका. पुलिस को उसके कब्जे से 24 लाख तीस हजार रुपए के नकली नोट बरामद हुए. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.