जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएस (RAS) भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को सारहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश भाग्यश्री और सुरज्ञान सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा, पूर्व में आरएएस भर्ती के नियम 15 के तहत विज्ञापित पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को वर्गवार मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता था. वहीं, अब राज्य सरकार ने नियम में संशोधन कर मैरिट के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रावधान किया है. इसमें यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार कम आते हैं तो उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए नियम में ढील दी जा सकेगी.