जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश विजय बिश्नोई की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. जाकिरा सुल्ताना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.
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याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एनएचएम योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6310 पदों के लिए भर्ती निकाली है. जिसमें बीएएमएस, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थी को ही शामिल किया जा रहा है. जबकि भारत सरकार की इस एनएचएम योजना में दूसरे राज्यों में बीड़ीएस डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी इस पद के लिए पात्र माना है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को इस भर्ती में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा है.
ट्रकों की एंट्री बंद करने के आदेश पर रोक से इनकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के संजय सर्किल से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे तक ट्रकों की नो एंट्री को लेकर दायर की गई याचिको को खारिज कर दिया है. 21 जुलाई को डीसीपी ट्रैफिक ने आदेश जारी कर संजय सर्किल से संसार चंद्र रोड होते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतया बंद कर दिया था.