जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग और नगर निगम को नोटिस जारी कर 7 अप्रैल तक बताने को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षियों के भोजन और पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है. न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आदेश रमन गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ेंः ईरान से एयरलिफ्ट कर जैसलमेर लाए गए 17 भारतीयों की CORONA रिपोर्ट पॉजिटिव
जनहित याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते सड़कों पर आम लोगों का निकलना बंद हो गया है. जिसके चलते सड़क पर रहने वाले पशु और पक्षियों को भोजन पानी मिलना मुश्किल हो गया है.
ये पढ़ें-LOCKDOWN: D-MART और BIG BAZAR करेगा डोर-टू-डोर राशन सप्लाई
राज्य सरकार व नगर निगम लोगों के लिए शेल्टर सहित खाने-पीने आदि की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं. इसके अलावा आमजन भी जरूरतमंद लोगों का ख्याल रख रहे हैं. जबकि इन पशु पक्षियों को राहत देने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके चलते भोजन पानी के अभाव में पशु पक्षियों पर एक-एक दिन भारी पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.