जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तय अनुभव और पात्रता होने के बावजूद भी अभ्यार्थी को एफएसएल के फोटो डिवीजन में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर गृह सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश ऋषिकेश मीणा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पास तय पात्रता और अनुभव है, लेकिन आयोग ने उसे यह कहते हुए साक्षात्कार से वंचित कर दिया की उसके पास तय अनुभव शैक्षणिक पात्रता से पहले का है. याचिका में कहा गया की भर्ती विज्ञापन में सिर्फ अनुभव रखना ही शर्त थी. यदि अनुभव पहले का भी है तो उससे भर्ती योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता है.