जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित हेड मास्टर भर्ती- 2018 में अभ्यर्थियों की पात्रता को स्वीकार कर उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. न्यायधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने ये आदेश संतोष कुमारी मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2018 में हेड मास्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का चयन हो गया. इसके बावजूद आरपीएससी ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि आवेदन के समय याचिकाकर्ताओं के पास B.Ed की डिग्री नहीं थी.