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जांच अधिकारी के नहीं आने पर एसपी पेश होकर दें स्पष्टीकरण : हाईकोर्ट

ऑनलाइन माध्यम से वाहन ठगी और लूट के एक मामले में जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने इस मामले में अलवर एसपी को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं.

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Published : Oct 8, 2019, 8:27 PM IST

Rajasthan High court, राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने ओएलएक्स के जरिए गाड़ी बेचने का झांसा देकर लूट के मामले में अदालती आदेश के बावजूद नौगांवा थाने के जांच अधिकारी के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है.

इसके साथ ही अदालत ने अलवर एसपी को 18 अक्टूबर को पेश होकर इस संबंध में जवाब देने को कहा है. वहीं अदालत ने जांच अधिकारी को भी पेश होकर पूर्व में दिए आदेश की पालना नहीं करने का स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी वकील शेरसिंह महला को पूछा कि मामले में आरोपियों की शिनाख्त परेड़ क्यों नहीं कराई गई. मामले में जांच अधिकारी को भी पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वे भी पेश नहीं हुए. इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से आदेश होने के तुरंत बाद ही जानकारी भेज दी गई थी. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए एसपी और जांच अधिकारी को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है.

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