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पीजी के लिए एमओ पद पर कार्य ग्रहण नहीं करने की छूट

राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी कर रही डॉक्टर को कोर्स पूरा करने तक मेडिकल ऑफिसर का कार्य ग्रहण नहीं करने की छूट दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश किरण मीणा की याचिका पर दिए.

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Published : Mar 11, 2021, 7:55 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी कर रही डॉक्टर को कोर्स पूरा करने तक मेडिकल ऑफिसर का कार्य ग्रहण नहीं करने की छूट दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश किरण मीणा की याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा कि पीजी पूरी होने के बाद अगर याचिकाकर्ता मेडिकल ऑफिसर का पदभार ग्रहण नहीं करती है, तो उसकी ओर से 5 लाख रुपए का बॉन्ड जमा कराया जाए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि मेडिकल ऑफिसर भर्ती में चयनीत अभ्यर्थियों को गत 5 मार्च तक कार्यग्रहण करना था.

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याचिकाकर्ता का पीजी में चयन होने के कारण वह फिलहाल इस पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकती है. पीजी करने से राज्य सरकार को कुशल चिकित्सक मिल सकेंगे. ऐसे में उसे पीजी पूरी होने तक मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य ग्रहण नहीं करने की छूट दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इसकी छूट देते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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