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Constable recruitment 2021: पुन: परिणाम के कारण मेरिट से बाहर हुए कांस्टेबलों की सेवा समाप्ति पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के विवादित प्रश्नों (Rajasthan High Court bans termination) को लेकर जारी पुनः परिणाम के दौरान चयन सूची से बाहर हुए कांस्टेबलों को पद से हटाने पर रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court bans termination,  bans termination of service of constables
राजस्थान हाईकोर्ट.

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Published : Jun 16, 2022, 8:41 PM IST

Updated : Jun 17, 2022, 12:51 AM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 के विवादित प्रश्नों को लेकर पुन: परिणाम (Rajasthan High Court bans termination) जारी करने के दौरान चयन सूची से बाहर हुए कांस्टेबलों को पद से हटाने पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी और कमांडेंट तीसरी बटालियन से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश मुकेश मीणा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कांस्टेबल भर्ती-2021 का परिणाम जारी कर करीब एक साल पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति दी थी. वहीं परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों को लेकर संशोधित परिणाम जारी हुआ. इस पर विभाग ने गत दो जून को याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि संशोधित परिणाम में उनके अंक कम हो गए हैं और वे मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के कार्य ग्रहण करते समय उत्तर कुंजी सही थी और याचिकाकर्ता मेरिट में थे. वहीं विभाग की गलती के कारण ही पुन: परिणाम जारी किया गया. ऐसे में उन्हें सेवा से हटाना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ेंः हाई कोर्ट ने दिए कांस्टेबल भर्ती की राज्य स्तरीय मेरिट बनाने के आदेश

Last Updated : Jun 17, 2022, 12:51 AM IST

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